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अखंडता संधि

पृष्ठभूमि:

केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) ने सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, समानता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए “इंटीग्रिटी पैक्ट” (Integrity Pact) की अवधारणा शुरू की है। यह इंटीग्रिटी पैक्ट सभी सरकारी संगठनों, सीपीएसई (CPSEs), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियाँ, अन्य वित्तीय संस्थान तथा स्वायत्त निकायों पर लागू होता है।

अवधारणा और विशेषताएँ:

  • यह पैक्ट मूल रूप से संभावित विक्रेताओं/बोलीदाताओं और खरीदारों के बीच एक समझौता है, जिसके तहत दोनों पक्षों के व्यक्ति/अधिकारी अनुबंध के किसी भी पहलू या चरण में किसी भी प्रकार की भ्रष्ट प्रथाओं में शामिल न होने की प्रतिबद्धता लेते हैं। केवल वही विक्रेता/बोलीदाता, जो खरीदार के साथ ऐसे पैक्ट पर हस्ताक्षर करते हैं, उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्य माना जाएगा।
  • इंटीग्रिटी पैक्ट का उल्लंघन करने पर बोलीदाताओं को अयोग्य घोषित किया जा सकता है और उन्हें भविष्य के व्यावसायिक लेन-देन से बाहर किया जा सकता है।
  • इंटीग्रिटी पैक्ट को संगठन द्वारा नियुक्त स्वतंत्र बाह्य पर्यवेक्षकों (Independent External Monitors - IEMs) के पैनल के माध्यम से लागू किया जाता है। आईईएम (IEM) स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से यह समीक्षा करते हैं कि संबंधित पक्षों ने पैक्ट के तहत अपनी जिम्मेदारियों का किस हद तक पालन किया है, विशेष रूप से जब बोलीदाताओं द्वारा कोई शिकायत प्राप्त होती है।
  • इंटीग्रिटी पैक्ट अनुबंध का अभिन्न अंग माना जाता है, इसलिए संबंधित पक्ष इसके प्रावधानों से बाध्य होते हैं।

सीमा राशि (Threshold Limit):

लागू मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure - SOP) के अनुसार, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (JCI) ने यह निर्धारित किया है कि ₹25 लाख या उससे अधिक मूल्य के सभी अनुबंध / समझौते इंटीग्रिटी पैक्ट के दायरे में आएंगे। इसका अर्थ यह है कि ऐसे सभी विक्रेता / ठेकेदार जिन्हें ₹25 लाख या उससे अधिक मूल्य के माल की आपूर्ति या सेवाओं के अनुबंध में प्रवेश करना है, उन्हें अनिवार्य रूप से इंटीग्रिटी पैक्ट पर हस्ताक्षर करने होंगे।

स्वतंत्र बाह्य पर्यवेक्षक (Independent External Monitors - IEMs):

  • कैप्टन अनूप कुमार शर्मा

ईमेल: anoop21860@gmail.com           .

  • वाइस एडमिरल अशोक वी. सुभेदार (रिटायर्ड)

ईमेल:  subhedarashok@gmail.com .

इंटीग्रिटी पैक्ट का प्रारूप:

इंटीग्रिटी पैक्ट को अपनाने और लागू करने की संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया